मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना में गृहस्थी की सहायता राशि का पुनर्निर्धारण...
भोपाल: राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना में गृहस्थी की सामग्री और सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए दी जाने वाली सहायता राशि का पुनर्निर्धारण किया है.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय और नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अब कन्यादान और निकाह योजना में दी जा रही राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है.
यह आदेश एक जुलाई 2014 से लागू होगा. इस बारे में सभी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे गये हैं.
सामूहिक विवाह:/निकाह कार्यक्रम में अब कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए छह हजार के बदले 10 हजार की राशि सावधि खाते में पांच साल के लिए जमा की जायेगी.
इसी प्रकार विवाह संस्कार:/निकाह के समय मंगल सूत्र, बिछिया, चांदी के पायजेब और सात बर्तन दिए जाएंगे. करीब पांच हजार रुपए की इस सामग्री की गुणवत्ता का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा.
साथ ही कन्या की गृहस्थी के लिए जरूरी सामग्री की खरीद के लिए 7 हजार रूपये की एकमुश्त राशि भी विवाह के एक दिन बाद कन्या के बचत खाते में आवश्यक रूप से जमा की जायेगी.
सामूहिक विवाह/निकाह आयोजित करने वाले नगर निकाय या ग्रामीण निकाय को प्रति विवाह:निकाह तीन हजार रूपये की राशि आयोजन व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी.
www.indiawebsamachar.com
भोपाल: राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना में गृहस्थी की सामग्री और सामूहिक विवाह कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए दी जाने वाली सहायता राशि का पुनर्निर्धारण किया है.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय और नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा अब कन्यादान और निकाह योजना में दी जा रही राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपए किया गया है.
यह आदेश एक जुलाई 2014 से लागू होगा. इस बारे में सभी जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेजे गये हैं.
सामूहिक विवाह:/निकाह कार्यक्रम में अब कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए छह हजार के बदले 10 हजार की राशि सावधि खाते में पांच साल के लिए जमा की जायेगी.
इसी प्रकार विवाह संस्कार:/निकाह के समय मंगल सूत्र, बिछिया, चांदी के पायजेब और सात बर्तन दिए जाएंगे. करीब पांच हजार रुपए की इस सामग्री की गुणवत्ता का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा.
साथ ही कन्या की गृहस्थी के लिए जरूरी सामग्री की खरीद के लिए 7 हजार रूपये की एकमुश्त राशि भी विवाह के एक दिन बाद कन्या के बचत खाते में आवश्यक रूप से जमा की जायेगी.
सामूहिक विवाह/निकाह आयोजित करने वाले नगर निकाय या ग्रामीण निकाय को प्रति विवाह:निकाह तीन हजार रूपये की राशि आयोजन व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी.
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